Only 35 Products Highest GST Rate / सबसे ऊँचे GST स्लैब, 28 प्रतिशत के दायरे में अब केवल 35 उत्पाद शामिल
GST मतलब गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स
ताजा समाचार के अनुसार GST काउंसिल ने सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में उत्पादों की सूची को घटाकर 35 कर दिया है। अब इस श्रेणी में केवल विलासितापूर्ण सामानों (luxurious items) को ही रखा गया है जैसे एसी , डिजिटल कैमरा, विडियो रिकॉर्डर, डिशवॉशिंग मशीन, वाहन, सीमेंट, वाहन कलपुर्जे, टायर, याट, विमान, ड्रिंक और अहितकर उत्पाद तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला इत्यादि जैसे केवल 35 उत्पाद शामिल हैं।
पिछले एक साल में जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट में ढेर सारे फेरबदल करते हुए ने सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब वाले 191 उत्पादों पर से टैक्स घटाया है।
गौरतलब है कि जब जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था उस समय 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में 226 उत्पाद या वस्तुएं शामिल थीं जिसकी विपक्ष द्वारा काफी आलोचना कि गयी.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने पिछले एक साल में 191 वस्तुओं से टैक्स घटाया है। नई जीएसटी दरें 27 जुलाई को लागू होंगी। Only 35 Products Highest GST Rate
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विशेषज्ञों का मानना है कि आगे चलकर राजस्व स्थिर होने के बाद GST काउंसिल 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को और कम कर सकती है और सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब को सिर्फ सुपर लग्जरी और अहितकर उत्पादों तक सीमित कर सकती है।
डेलॉयट इंडिया के भागीदार एमएस मणि ने कहा कि यह उम्मीद की जा सकती है कि राजस्व संग्रह स्थिर होने के बाद सभी आकार के टीवी, डिशवॉशर, डिजिटल कैमरा, एसी पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू हो सकती है।
एमएस मणि ने आगे कहा कि अच्छा तो यह होता कि सरकार सिर्फ अहितकर वस्तुओं को ही 28 प्रतिशत के स्लैब में रखे जिससे कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और उनका जीवनस्तर सुधर सके
Only 35 Products Highest GST Rate
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