OCI Full Form (Overseas Citizenship of India)

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OCI Full Form

OCI Full Form in Hindi, OCI: Overseas Citizenship of India (भारत की विदेशी नागरिकता)

OCI का फुल फॉर्म “Overseas Citizenship of India” है जिसका हिंदी मतलब “भारत की विदेशी नागरिकता” होता है. इस आर्टिकल में हम आपको OCI के बारे में बताएँगे कि OCI कार्ड क्या होता है, यह किसे मिलता है, इसकी उपयोगिता क्या है इत्यादि.

OCI कार्ड क्या होता है?

OCI कार्ड विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों के लिए एक ख़ास तरह की सुविधा का नाम है. ओसीआई का मतलब है “ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ़ इंडिया“. दुनिया के कई देश दोहरी नागरिकता की सुविधा देते हैं, लेकिन भारतीय नागरिकता क़ानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है, ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमरीका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है. इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद, भारत आने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए 2003 में भारत सरकार PIO (पीआईओ) कार्ड का प्रावधान किया.

PIO कार्ड क्या होता है?

PIO (पीआईओ) का मतलब है- Person of Indian Origin (पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन). इसका हिंदी मतलब होता है “भारत में पैदा हुआ व्यक्ति”. यह कार्ड पासपोर्ट की ही तरह दस साल के लिए जारी किया जाता था. इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI (ओसीआई) कार्ड देने की घोषणा की. काफ़ी समय तक PIO (पीआईओ) और OCI (ओसीआई) कार्ड दोनों ही चलन में रहे लेकिन 2015 में पीआईओ का प्रावधान ख़त्म करके सरकार ने ओसीआई कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की.

OCI (ओसीआई) किसे मिल सकता है?

  • OCI कार्ड पाने के लिए व्यक्ति या तो पहले भारत का नागरिक रहा हो, या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों.
  • पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती.
  • ओसीआई (OCI Full Form) एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन-देन करने की सुविधा देता है.
  • ओसीआई धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीज़ा के भारत आ सकता है. ओसीआई कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है.
  • भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं लेकिन चार चीज़ें वे नहीं कर सकते–1. चुनाव नहीं लड़ सकते. 2. वोट नहीं डाल सकते. 3. सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते. 4. खेती वाली ज़मीन नहीं ख़रीद सकते.
  • विदेश से आने वाले लोगों को 90 दिन से अधिक भारत में रहने पर पुलिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है लेकिन ओसीआई कार्ड धारक को इससे छूट मिल जाती है.
  • भारतीय गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोगों को ओसीआई कार्ड जारी किया जा चुका है.

OCI कार्ड के लाभ

  • OCI कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा (Multipurpose Lifelong Visa) प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।
  • यदि कोई व्यक्ति पाँच साल की अवधि के लिये OCI के रूप में पंजीकृत रहता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन का पात्र हो जाता है।
  • साथ ही OCI कार्डधारकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आव्रजन काउंटर (Special Immigration Counters) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
  • OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति (आवासीय व व्यावसायिक) खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि (इसमें खेत/फार्म एवं किसी भी तरह की वृक्षारोपण संपत्ति शामिल है) की खरीद करने का अधिकार नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं।
  • हालाँकि OCI कार्डधारियों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

OCI कार्ड की अयोग्यता

  • इस संबंध में गृह मंत्रालय प्रत्येक आवेदन की बारीकी से जाँच करता है और उसके पास किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है।
  • उल्लेखनीय है कि यदि कोई कार्ड (OCI Full Form) धोखाधड़ी के माध्यम से या किसी जानकारी को छिपाकर प्राप्त किया गया हो तो गृह मंत्रालय द्वारा किसी भी OCI कार्ड को अयोग्य करार दिया जा सकता है या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
  • यदि कोई OCI कार्डधारक भारतीय संविधान का अपमान करता हुआ पाया जाता है, तो भी OCI कार्ड रद्द किया जा सकता है।

OCI कार्ड और नागरिकता

  • चूँकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिये कोई भी OCI कार्डधारक भारत का नागरिक नहीं होता है।
  • कोई भी व्यक्ति जो OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकृत है वह OCI का दर्जा दिये जाने के पाँच साल बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन कर सकता है।
  • नागरिकता के लिये आवेदन करने से पहले उस व्यक्ति को बारह महीनों के लिये भारत में निवासी होना चाहिये।

NRIs कौन होते हैं?

NRI का फुल फॉर्म होता है “Non Resident Indians” यानि हिंदी में कहें तो “अनिवासी भारतीय”. ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के लिये किसी अन्य देश में रहता है, उसे NRI कहा जाता है.

इसे भी पढ़ें: BBCI का फुल फॉर्म क्या है?

NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।

PIOs कौन होते हैं?

भारतीय मूल का व्यक्ति (Persons of Indian Origin-PIO) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है।

PIOs जिनके पास बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किसी अन्य देश का पासपोर्ट था, को पहले एक पहचान पत्र (OCI Full Form) जारी किया जाता था, परंतु हालाँकि 15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया गया।

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