Fundamental Rights Indian Citizens / भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार / Fundamental Rights of Indian Citizens in Hindi
भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रारम्भ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को 44वे संसोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया. अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं जो निम्नलिखित हैं:
भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार Fundamental Rights of Indian Citizens
1. समानता का अधिकार: (अनुच्छेद 14-18)
कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हैं . धर्म, जाति, लिंग, जन्म और रंग के आधार पर किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जायेगा. सब नागरिकों को योग्यतानुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अधिकार है. छुआछुत का अंत. उपाधियों का अंत
2. स्वतंत्रता का अधिकार: (अनुच्छेद 19-22)
विचारों की स्वतंत्रता . संघ सम्मेलन की स्वतंत्रता. भारत में कहीं भी बसने और भ्रमण करने की स्वतंत्रता. व्यावसायिक स्वतंत्रता. वैयक्तिक स्वतंत्रता Fundamental Rights Indian Citizens
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार: (अनुच्छेद 23-24)
इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ले सकता. मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता और १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरे के कार्य पर नहीं लगाया जा सकता
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: (अनुच्छेद 25-28)
इसके अंतर्गत किसी भी धर्म में विश्वास करने, उसका शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने, धार्मिक संस्थाएं चलाने आदि की स्वतन्त्रता शामिल है
5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार: (अनुच्छेद 29-30)
इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को अपना सकता है और उसकी रक्षा के लिए शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है.
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार: (अनुच्छेद 32)
इससे नागरिक अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं. मूल अधिकारों के अपहरण की अवस्था में नागरिक न्यायालय की शरण के सकता है.
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मौलिक अधिकारों को आपातकालीन (इमरजेंसी) अवधि में निलंबित रखा जा सकता है अपितु संविधान के 44वे संशोधन में अन्य बातों के अलावा इस बात का भी प्रावधान है कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता
नोट: 24वे संविधान संसोधन में यह व्यवस्था की गयी है कि संसद मौलिक अधिकारों को मिलाकर संविधान के किसी भी भाग का संसोधन कर सकती है Fundamental Rights Indian Citizens
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