Fundamental Duties Indian Citizen / भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य / Fundamental Duties of Indian Citizen in Hindi
संविधान के 42वे संसोधन अधिनियम , 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 (क) जोड़ा गया जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया.
संविधान के नये अनुच्छेद 51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के निम्नलिखित 10 मूल कर्तव्य होंगे
भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य Fundamental duties of Indian Citizens
1. प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेगा
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रिय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले अन्य आदर्शों को हृदय में संजोये रखेगा और उनका पालन करेगा
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और उसे अक्षुण्य बनाये रखेगा
4. देश की रक्षा करेगा और आवाह्न किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करेगा
5. भारत के सभी लोगों में समानता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करेगा और धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभावों से परे रहेगा. ऐसी प्रथाओं का परित्याग करेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों Fundamental Duties Indian Citizen
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझेगा और उसको अक्षुण्य बनाये रखेगा
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और अन्य जीव भी हैं उनकी रक्षा करेगा और उनका संवर्धन और प्राणिमात्र के लिए दया का भाव रखेगा
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेगा और हिंसा से दूर रहेगा
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेगा निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी उंचाई को छुएगा
Fundamental Duties Indian Citizen
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