FSSAI Full Form in Hindi, FSSAI: Food Safety and Standards Authority of India (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
FSSAI का फुल फॉर्म “Food Safety and Standards Authority of India” है जिसका हिंदी अर्थ “भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण” होता है.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया गया है। यह प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका (FSSAI Full Form) उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना, खाने की पीने की वस्तुओ में मिलावट पर नियंत्रण करने तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, विक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है ताकि मानव-उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।
FSSAI का इतिहास
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) यानि कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत किया था। जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया था। FSSAI का काम लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखना है।
FSSAI का उद्देश्य
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत FSSAI का संचालन किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है। साथ ही यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी करता है। ताकि देश में आम लोगों को बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के तय मानक को बनाए रखा जा सके।
FSSAI का कार्यक्षेत्र
FSSAI का मुख्य कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा-निर्देश बनाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। FSSAI (FSSAI Full Form) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों को देखता है। इसके अलावा यह बड़े पैमाने पर और विभिन्न मंत्रालयों के नियंत्रण वाली खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण के मानक पर भी नजर रखता है।
फूड प्रोडक्ट के लिए FSSAI रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य
देश में किसी भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन और बिक्री से पहले किसी भी कंपनी को FSSAI क यहां अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है. इसके बाद ही कंपनी अपने प्रॉडक्ट को बाजार मे बेच सकती है. रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार द्वारा एक निश्चित शुल्क निर्धारित किया गया है.
FSSAI के फायदे
FSSAI के मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं:
- लोगों को शुद्ध खान-पान मिलता हैं।
- FSSAI खान-पान सुरक्षा और खाद्य नियमों के मापदंड की मुख्य और एकमात्र संस्था हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि हानिकारक और जहरीले पदार्थ बाज़ार तक न पहुँचे।
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- एक क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की खाद्य सामग्री के लिए एक ही लाइसेंस की ज़रूरत होती हैं।
- किसी खाद्य पदार्थ के विक्रेता के पास FSSAI लाइसेंस होने से उसके ग्राहकों को उसपे विश्वास रहता हैं।
FSSAI लाइसेंस पाने के तरीके
आम तौर पर FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने में दो महीने लगते हैं। भारत में तीन प्रकार के FSSAI लाइसेंस होते हैं
बेसिक एफएसएसएआई लाइसेंस (Basic FSSAI License): यह क्षुद्र और लघु उद्योगों के लिए हैं जो सामान्य तौर पर एक से पाँच साल के लिए दिया जाता हैं। यह उनके लिए हैं जिनकी वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपये से कम हो।
स्टेट एफएसएसएआई लाइसेंस (State FSSAI License): यह मध्यम वर्गीय उत्पादकों और विक्रेताओ के लिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख से ज़्यादा हो। यह भी एक साल से पाँच साल के लिए दिया जाता हैं।
सेंट्रल एफएसएसएआई लाइसेंस (Central FSSAI License): यह उन खाद्य व्यापारियों के लिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 20 करोड़ से ऊपर हैं।
FSSAI लाइसेंस रजिस्टर करवाने के लिए एक ई-मेल आई-डी और फोन नंबर का होना आवश्यक हैं। आपको आवेदन में यह ध्यान रखना है कि अपने नाम की स्पेलिंग सही लिखें और उसे सबमिट करें। उस आवेदन के बाद आपको एक अपना अलग आई-डी दिया जाएगा जो आगे की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होगा। अंत में आपको एक निर्धारित रकम का भुगतान करना होगा।
राज्य लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के लिए शुल्क
FSSAI लाइसेंस लेने के लिए एक फीस भी निर्धारित है। जो इस प्रकार है:
- 4 स्टार होटल के लिए यह फीस 5000 रुपये है
- भोजन सर्व करने वाले फूड बिजनेस आपरेटर के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है।
- स्कूल कैंटीन के सहित कालेज, आफिस और इंस्टीट्यूट कैटरर, बैंक्वेट हाल और खाने की व्यवस्था करने वाले इसी के तहत रखे गए हैं।
- क्लब, रेस्टोरेंट, बोर्डिंग हाउस आदि के लिए यह फीस 2000 रुपये रखी गई है।
- एक मैन्युफैक्चरर और मिलर जो एक मीट्रिक टन दूध या 501 से 10 हजार लीटर दूध का उत्पादन करता है या 2.5 एमपी से 500 मीट्रिक टन दूध के लिए हर साल 3000 रुपये फीस चुकानी पड़ती है।
FSSAI लाइसेंस के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स
FSSAI लाइसेंस (FSSAI Full Form) के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी आवेदन के साथ देने होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड
- पते का प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र
- व्यक्ति के नाम और पते के साथ अथारिटी लेटर
फूड ऑपरेटर द्वारा एक बार दिया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होता है. एक फूड बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस के नवीनीकरण के समय पर अधिकतम 5 वर्षो के लिए आवेदन कर सकता है.
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